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IPC की धारा 144 | धारा 144 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 144 In Hindi

IPC की धारा 144 — घातक आयुधों से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना –

जो कोई किसी घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरणइस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय और कोई भी  मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है|

IPC की धारा 144 से संबंधित महत्वपूर्ण केस

IPC की धारा 144 FAQ

IPC Section 144 — Joining unlawful assembly armed with deadly weapon –

Whoever, being armed with any deadly weapon, or with anything which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, is a member of an unlawful assembly, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

IPC की धारा 144 IPC 144 IN HINDI