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IPC की धारा 168 | धारा 168 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 168‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌ In Hindi

IPC की धारा 168 — लोक-सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है –

जो कोई लोक-सेवक होते हुए और ऐसे लोक-सेवक के नाते इस बात के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए कि वह व्यापार में न लगे, व्यापार में लगेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है|

IPC Section 168‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌ — Public servant unlawfully engaging in trade –

Whoever, being a public servant, and being legally bound as such public servant not to engage in trade, engages in trade, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

IPC की धारा 168 IPC 168 IN HINDI