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IPC की धारा 171A | धारा 171A भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 171A In Hindi

IPC की धारा 171A — “अभ्यर्थी” “निर्वाचन अधिकार” परिभाषित –

इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए –

(क) “अभ्यर्थी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है;

(ख) “निर्वाचन अधिकार” से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है।


IPC Section 171A — “Candidate”, “Electoral right” defined –

For the purposes of this Chapter –

(a) “candidate” means a person who has been nominated as a candidate at an election;

(b) “electoral right” means the right of a person to stand, or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate or to vote or refrain from voting at any election.

IPC की धारा 171A IPC 171A IN HINDI