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IPC की धारा 198 | धारा 198 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 198 In Hindi

IPC की धारा 198 — प्रमाण पत्र  जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सच्चे के रूप में काम में लाना –

जो कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र को यह जानते हुए कि वह किसी तात्विक बात के संबंध में मिथ्या है, सच्चे प्रमाण पत्र के रूप में भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसे दण्डित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।

अपराध का वर्गीकरण— इस धारा के अधीन अपराध, असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, और उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है |

IPC Section 198 — Using as true a certificate known to be false –

Whoever corruptly uses or attempts to use any such certificate as a true certificate, knowing the same to be false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence.

IPC की धारा 198