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IPC की धारा 262 | धारा 262 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 262 In Hindi

IPC की धारा 262 — ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है –

जो कोई कपटपूर्वक या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित की जाए, सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित किसी स्टाम्प को, जिसके बारे में वह जानता है कि वह स्टाम्प उससे पहले उपयोग में लाया जा चुका है, किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, और कोई भी  मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है|

IPC Section 262 — Using Government stamp known to have been before used –

Whoever, fraudulently or with intent to cause loss to the Government, uses for any purpose a stamp issued by Government for the purpose of revenue, which he knows to have been before used, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

IPC की धारा 262