IPC की धारा 302 — हत्या के लिए दण्ड –
जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
| अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 302 — Punishment for murder –
Whoever commits murder shall be punished with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.


