IPC की धारा 303 — आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड –
जो कोई आजीवन कारावास के दण्डादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा, वह मृत्यु से दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 303 — Punishment for murder by life-convict –
Whoever, being under sentence of [imprisonment for life], commits murder, shall be punished with death.