IPC की धारा 311 — दण्ड –
जो कोई ठग होगा, वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
| अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 311 — Punishment –
Whoever is a thug, shall be punished with imprisonment for life, and shall also be liable to fine.


