IPC की धारा 319 — उपहति –
जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है।
IPC Section 319 — Hurt –
Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt.
जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है।
Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt.