Bare Acts

IPC की धारा 319 | धारा 319 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 319 In Hindi

IPC की धारा 319 — उपहति –

जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है।


IPC Section 319 — Hurt –

Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt.