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IPC की धारा 49 | धारा 49 भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 49 In Hindi

IPC की धारा 49 (DHARA 49) — “वर्ष”, “मास” –

जहां कहीं “वर्ष” शब्द या “मास” शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कलैण्डर के अनुकूल की जानी है।


IPC की धारा 49 FAQ

  1. आईपीसी की धारा 49 क्या है?

    जहां कहीं “वर्ष” शब्द या “मास” शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कलैण्डर के अनुकूल की जानी है।

  2. “वर्ष” या “मास”की परिभाषा क्या है?

    IPC की धारा 49 (DHARA 49) के अनुसार, जहां कहीं “वर्ष” शब्द या “मास” शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कलैण्डर के अनुकूल की जानी है।

  3. आईपीसी (IPC) की धारा में वर्ष को परिभाषित किया गया है?

    आईपीसी (IPC) की धारा 49

IPC Section 49 — “Year”, “Month” —

Wherever the word “year” or the word “month” is used, it is to be understood that the year or the month is to be reckoned according to the British calendar.

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

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