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IPC की धारा 66 | धारा 66 भारतीय दण्ड संहिता | 66 IPC In Hindi

IPC की धारा 66 (DHARA 66) — जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए –

वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया जा सकता था।


IPC की धारा 66 से संबंधित महत्वपूर्ण केस –

IPC की धारा 66 FAQ

  1. IPC की धारा 66 (DHARA 66) क्या है ?

    वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया जा सकता था।

  2. IPC की धारा 66 किससे संबंधित है ?

    वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे

  3. आईपीसी (IPC) की धारा 66 के अंतर्गत जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जा सकता है?

    वह कारावास, किसी भांति का हो सकेगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया जा सकता था।

66 IPC In Hindi — Description of imprisonment for non-payment of fine –

The imprisonment which the Court imposes in default of payment of a fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

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