IPC की धारा 171A — “अभ्यर्थी” “निर्वाचन अधिकार” परिभाषित –
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए –
(क) “अभ्यर्थी” से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है;
(ख) “निर्वाचन अधिकार” से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है।
IPC Section 171A — “Candidate”, “Electoral right” defined –
For the purposes of this Chapter –
(a) “candidate” means a person who has been nominated as a candidate at an election;
(b) “electoral right” means the right of a person to stand, or not to stand as, or to withdraw from being, a candidate or to vote or refrain from voting at any election.