IPC की धारा 199 — ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन –
जो कोई अपने द्वारा की गई या हस्ताक्षरित किसी घोषणा में, जिसको किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कोई न्यायालय, या कोई लोक-सेवक या अन्य व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत हो कोई ऐसा कथन करेगा, जो किसी ऐसी बात के संबंध में, जो उस उद्देश्य के लिए तात्विक हो जिसके लिए वह घोषणा की जाए या उपयोग में लाई जाए, मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय और उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने का अपराध विचारणीय है | |
IPC Section 199 — False statement made in declaration which is by law receivable as evidence –
Whoever, in any declaration made or subscribed by him, which declaration any Court of Justice, or any public servant or other person, is bound or authorised by law to receive as evidence of any fact, makes any statement which is false, and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, touching any point material to the object for which the declaration is made or used, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence.