IPC की धारा 230 — ‘सिक्का’ की परिभाषा –
सिक्का, तत्समय धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य या संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न शक्ति के प्राधिकार द्वारा, स्टांपित और प्रचालित धातु है।
भारतीय सिक्का – भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए भारत सरकार के प्राधिकार द्वारा स्टांपित और प्रचालित धातु है; और इस प्रकार स्टांपित और प्रचालित धातु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी, यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग में लाया जाना बंद हो गया हो।
दृष्टांत
(क) कौड़ियाँ सिक्के नहीं हैं।
(ख) अस्टांपित तांबे के टुकड़े, यद्यपि धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, सिक्के नहीं है।
(ग) पदक सिक्के नहीं हैं, क्योंकि वे धन के रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित नहीं हैं।
(घ) जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है, वह भारतीय सिक्का है।
[(ङ) “फरुखाबाद रुपया” जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, भारतीय सिक्का है, यद्यपि वह अब इस प्रकार उपयोग में नहीं लाया जाता है |
IPC Section 230 — “Coin” defined –
Coin is metal used for the time being as money, and stamped and issued by the authority of some State or Sovereign Power in order to be so used.
Indian coin – Indian coin is metal stamped and issued by the authority of the Government of India in order to be used as money, and metal which has been so stamped and issued shall continue to be Indian coin for the purposes of this Chapter, notwithstanding that it may have ceased to be used as money.