IPC की धारा 259 — सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना –
जो कोई असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाने के या व्ययन करने के आशय से, या इसलिए कि वह असली स्टाम्प के रूप में उपयोग में लाया जा सके, किसी ऐसे स्टाम्प को अपने कब्जे में रखेगा, जिसे वह जानता है कि वह सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित स्टाम्प की कूटकृति है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 259 — Having possession of counterfeit Government stamp –
Whoever has in his possession any stamp which he knows to be a counterfeit of any stamp issued by Government for the purpose of revenue, intending to use, or dispose of the same as a genuine stamp, or in order that it may be used as a genuine stamp, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.