IPC की धारा 261 — इस आशय से कि सरकार को हानि कारित हो, उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है –
जो कोई कपटपूर्वक, या इस आशय से कि सरकार को हानि कारित कि जाए, किसी पदार्थ पर से, जिस पर सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचालित कोई स्टाम्प लगा हुआ हो, किसी लेख या दस्तावेज को, जिसके लिए ऐसा स्टाम्प उपयोग में लाया गया हो, हटाएगा या मिटाएगा या किसी लेख या दस्तावेज पर से उस लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया गया स्टाम्प इसलिए हटाएगा कि ऐसा स्टाम्प किसी भिन्न लेख या दस्तावेज के लिए उपयोग में लाया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 261 — Effacing, writing from substance bearing Government stamp, or removing from document a stamp used for it, with intent to cause loss to Government –
Whoever, fraudulently or with intent to cause loss to the Government, removes or effaces from any substance, bearing any stamp issued by Government for the purpose of revenue, any writing or document for which such stamp has been used, or removes from any writing or document a stamp which has been used for such writing or document, in order that such stamp may be used for a different writing or document, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.