IPC की धारा 267 — खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना –
जो कोई तोलने के ऐसे किसी उपकरण या बाट को या लंबाई या धारिता के ऐसे किसी माप को, जिसका खोटा होना वह जानता है, इसलिए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए, या यह संभाव्य जानते हुए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जाए, बनाएगा, बेचेगा या व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 267 — Making or selling false weight or measure –
Whoever makes, sells or disposes of any instrument for weighing, or any weight, or any measure of length or capacity which he knows to be false, in order that the same may be used as true, or knowing that the same is likely to be used as true, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.