IPC की धारा 291 — न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना –
जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा, जिसको किसी न्यूसेंस की पुनरावृत्ति न करने या उसे चालू न रखने के लिए व्यादेश प्रचालित करने का प्राधिकार हो, ऐसे व्यादिष्ट किए जाने पर, किसी लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति करेगा, या उसे चालू रखेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
अपराध का वर्गीकरण–इस धारा के अधीन अपराध, संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है| |
IPC Section 291 –Continuance of nuisance after injunction to discontinue –
Whoever repeats or continues a public nuisance, having been enjoined by any public servant who has lawful authority to issue such injunction not to repeat or continue such nuisance, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.