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IPC की धारा 52A | धारा 52A भारतीय दण्ड संहिता | IPC Section 52A In Hindi

IPC की धारा 52A (DHARA 52A) — “संश्रय’’-

धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहां कि संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो ‘संश्रय’ शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोलाबारूद या प्रवहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना, आता है।


IPC की धारा 52A के प्रमुख अवयव क्या हैं ?
संश्रय’ शब्द के अंतर्गत-
1. किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोलाबारूद या प्रवहन के साधन देना, या
2. किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं,
3.जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं,
4. किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना, आता है।
संश्रय’ धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहां कि संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो सम्मलित नही |

IPC की धारा 52A से संबंधित महत्वपूर्ण केस –

तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी ए० आई० आर० 1998 एस० सी० 1406.
यह अभिनिर्धारित किया गया कि पत्नी को अपने पति के वाद संश्रय के लिये मात्र इस कारण अभियोजित नहीं की जा सकती क्योंकि वह अपने पति के साथ उसी घर में निवास कर रही थी ।

IPC की धारा 52A FAQ

  1. संश्रय शब्द को आईपीसी में कब और कहां योजित किया गया ? 

    धारा 52 (क) में 1942 के संशोधन द्वारा योजित किया गया इसके पूर्व यह संहिता की धारा 216 ((k) द्वारा परिभाषित था। 

  2. IPC की धारा 52A से आप क्या समझते है ?

    धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहां कि संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो ‘संश्रय’ शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोलाबारूद या प्रवहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना, आता है।

  3. आईपीसी (IPC) की धारा 52A में किसकी परिभाषा दी गयी हैं?

    भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 52A में संश्रय’’की परिभाषा दी गयी हैं?

  4. आईपीसी की किस धारा में “संश्रय” की परिभाषा दी गयी हैं?

    IPC की धारा 52A में |

IPC Section 52A — “Harbour” –

Except in section 157, and in section 130 in the case in which the harbour is given by the wife or husband of the person harboured, the word “harbour” includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means or conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension.

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

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