IPC की धारा 73 (DHARA 73) — एकांत परिरोध –
जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दण्डादिष्ट करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दण्डादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के, जिसके लिए वह दण्डादिष्ट किया गया है, किसी भाग या भागों के लिए, जो कुल मिलाकर तीन मास से अधिक के न होंगे, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा, अर्थात् –
यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक न हो तो एक मास से अनधिक समय;
यदि कारावास की अवधि छह मास से अधिक हो और एक वर्ष से अधिक न हो तो दो मास से अनधिक समय;
यदि कारावास की अवधि एक वर्ष से अधिक हो तो तीन मास से अनधिक समय।
IPC की धारा 73 से संबंधित महत्वपूर्ण केस –
नयन सुक मेथर, (1869) 3 बंगाल लॉ रि० 49.
एकांत परिरोध (DHARA 73) इस उद्देश्य से थोपा जाता है कि एकाकीपन की भावना उस पर अपना प्रभाव डाल कर उसमें सुधार की भावना को जागृत करेगी। परन्तु यह कारावास की सम्पूर्ण अवधि के लिये नहीं थोपा जा सकता।
मनुस्वामी 1948 मद्रास 359.
एकांत परिरोध (धारा 73) का उपयोग केवल अद्वितीय (unparallel), नृशंसता ( atrocity) तथा कठोरता (brutality) के अत्यधिक आपवादिक मामलों में किया जाना चाहिये।,
वन्सीo पी० आर० नम्बर, 1882]
आईपीसी की धारा 73 का प्रयोग कड़े कारावास के सारवान भाग के रूप में होना चाहिए, किन्तु जहाँ पर कड़ा कारावास दण्ड के सारवान भाग के रूप में न हो तो उस दशा में एकांत प्रतिरोध का दण्ड नहीं दिया जा सकता है।
ए0 आई0 आर0 1977 मद्रास 381
एकांत परिरोध (आईपीसी की धारा 73 )का दण्ड तभी दिया जा सकेगा, जब कि मामले में प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अपराधी की हिंसा तथा क्रूरता स्पष्ट रूप में परलक्षित होती हो ।
डंगर खान, ए0 आई0 आर0 1923 लाहौर 104
एक ही विचारण में एक साथ सुभिन्न अपराधों के लिए 3 मास से अधिक का एकांत परिरोध का दण्ड दिया जाना उचित नहीं होगा।
IPC की धारा 73 FAQ
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किसी अपराधी को कठिन कारावास से दण्डित करने वाले न्यायालय द्वारा कुल कितने दिनों का एकान्त परिरोध का दण्ड दिया जा सकता है?
किसी अपराधी को 3 माह से अधिक समय का एकान्त परिरोध का दण्ड नहीं दिया जा सकता (DHARA 73)
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IPC की धारा 73 (DHARA 73) किससे संबंधित है ?
एकांत परिरोध से
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आईपीसी की कौन सी धारा एकान्त परिरोध से सम्बन्धित है?
IPC की धारा 73 (DHARA 73)
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आईपीसी (IPC) की कौन सी धारा एकान्त परिरोध का प्रावधान करती है ? अधिकतम परिरोध की अवधि कितनी है ?
IPC की धारा 73 ,अधिकतम एकान्त परिरोध तीन माह है।
73 IPC In Hindi — Solitary confinement –
Whenever any person is convicted of an offence for which under this Code the Court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the Court may, by its sentence, order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding three months in the whole, according to the following scale, that is to say –
a time not exceeding one month if the term of imprisonment shall not exceed six months;
a time not exceeding two months if the term of imprisonment shall exceed six months and shall not exceed one year;
a time not exceeding three months if the term of imprisonment shall exceed one year.
भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –
भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र
भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल
भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]