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IPC की धारा 74 | धारा 74 भारतीय दण्ड संहिता | 74 IPC In Hindi

IPC की धारा 74 — एकांत परिरोध की अवधि –

एकांत परिरोध के दण्डादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में चौदह दिन से अधिक न होगा, साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होगे और जब दिया गया कारावास तीन मास से अधिक हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध सात दिन से अधिक न होगा; साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे।


IPC की धारा 74 से संबंधित महत्वपूर्ण केस –

नयन सुक मेथर, (1869) 3 बंगाल लॉ रि० 49.
यदि कारावास की सम्पूर्ण अवधि के लिये एकान्त परिरोध आरोपित किया जाता है तो वह अवैध होगा यद्यपि यह चौदह दिन से अधिक आदिष्ट (awarded) नहीं होता है

IPC की धारा 74 FAQ

  1. दण्ड के निष्पादन में एकान्त परिरोध की क्या सीमा है ? 

    धारा 74 के अनुसार, एकान्त परिरोध के दण्डादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक न होगा।

  2. जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तो एकान्त परिरोध क्या होगा?

    जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिये गये सम्पूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकान्त परिरोध 7 दिन से अधिक न होगा

  3. भा.दं.सं. की कौन सी धारा मे एकांत परिरोध की अवधि का प्रावधान है? 

    IPC की धारा 74

  4. IPC की धारा 74 से आप क्या समझते है ?

    एकांत परिरोध के दण्डादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में चौदह दिन से अधिक न होगा, साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होगे और जब दिया गया कारावास तीन मास से अधिक हो, तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध सात दिन से अधिक न होगा; साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे।

74 IPC In Hindi — Limit of solitary confinement –

In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed fourteen days at a time, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods; and when the imprisonment awarded shall exceed three months, the solitary confinement shall not exceed seven days in any one month of the whole imprisonment awarded, with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods.

भारतीय दण्ड संहिता के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें –

भारतीय दंड संहिता,1860 – प्रो सूर्य नारायण मिश्र

भारतीय दंड संहिता, 1860 – डॉ. बसंती लाल

भारतीय दण्ड संहिता ( DIGLOT) [ENGLISH/HINDI] [BARE ACT]

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