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मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 215A | 215A MV Act 1988 in hindi

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 215A : – केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजित किए जाने की शक्ति —

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

(क) केन्द्रीय सरकार को ऐसी किसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं और इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति होगी ।

(ख) राज्य सरकार को ऐसी किसी शक्ति या कृत्यों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम द्वारा किसी लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए हैं और इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को प्राधिकृत करने की शक्ति होगी ।


Section 215A of MV Act 1988 :- Power of Central government and State Government to delegate —

Notwithstanding anything contained in this Act,–

(a) the Central Government shall have the power to delegate any power or functions that have been conferred upon it by the Act to any public servant or public authority and authorise such public servant or public authority to discharge any of its powers, functions and duties under this Act;

(b) the State Government shall have the power to delegate any power or functions that have been conferred upon it by the Act to any public servant or public authority and authorise such public servant or public authority to discharge any of its powers, functions and duties under this Act.

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