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सीआरपीसी की धारा 105L | 105L CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 105L – इस अध्याय का लागू होना-

केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि ऐसे संविदाकारी राज्य के संबंध में, जिसके साथ व्यतिकारी व्यवस्था की गई है. इस अध्याय का लागू होना ऐसी शर्तों, अपवादों या अर्हताओं के अधीन होगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं।


105L CrPC in hindi – Application of this Chapter —

The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that the application of this Chapter in relation to a contracting State with which reciprocal arrangements have been made, shall be subject to such conditions, exceptions or qualifications as are specified in the said notification.]

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