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सीआरपीसी की धारा 158 | 158 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 158 :- रिपोर्ट कैसे दी जाएगी —

(1) धारा 157 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली प्रत्येक रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निदेश देती है, तो पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियत करे।

(2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे अनुदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और उस रिपोर्ट पर उन अनुदेशों को अभिलिखित करने के पश्चात् उसे अविलम्ब मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा।


158 CrPC in hindi :- Report how submitted —

(1) Every report sent to a Magistrate under section 157 shall, if the State Government so directs, be submitted through such superior officer of police as the State Government, by general or special order, appoints in that behalf.

(2) Such superior officer may give such instructions to the officer in charge of the police station as he thinks fit and shall, after recording such instructions on such report, transmit the same without delay to the Magistrate.

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