अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 13 – विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय-
(1) राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक विशेष पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में कार्यवाही करने के लिए उस सरकार द्वारा या उसकी ओर से नियुक्त किया जाएगा ।
[(2) विशेष पुलिस अधिकारी पुलिस निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा ।
(2क) यदि जिला मजिस्ट्रेट ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह विशेष मामलों या किसी प्रकार के मामलों या साधारणतः मामलों की बाबत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी विशेष पुलिस अधिकारी को प्रदत्त या प्रदत्त की जाने योग्य सभी या उनमें से कोई शक्ति किसी सेवानिवृत्त पुलिस या सेना अधिकारी को प्रदान कर सकेगा :
परन्तु ऐसी कोई शक्ति निम्नलिखित को प्रदान नहीं की जाएगी-
(क) किसी सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को, जब तब कि ऐसा अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय ऐसा पद धारण कर रहा था जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है,
(ख) किसी सेवानिवृत्त सेना अधिकारी को, जब तक कि ऐसा अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय ऐसा पद धारण कर रहा था जो कमीशंड अधिकारी की पंक्ति से नीचे का नहीं है ।]
(3) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए-
(क) किसी क्षेत्र के विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता इतने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों द्वारा (जिनके अंतर्गत जहां कहीं साध्य हो स्त्री पुलिस अधिकारी भी होंगी) सहायता की जाएगी जितने राज्य सरकार ठीक समझे ; और
(ख) राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यकरण के बारे में साधारण महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष, पुलिस अधिकारी को सलाह देने के लिए एक अशासकीय सलाहकार निकाय उसके साथ सहयुक्त कर सकेगी जिसमें उस क्षेत्र के पांच से अनधिक सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता होंगे (जिनके अन्तर्गत जहां कहीं साध्य हो स्त्री सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता भी होंगी) ।
[(4) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन या व्यक्तियों के लैंगिक शोषण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन और एक से अधिक राज्य में किए गए किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, उतनी संख्या में पुलिस अधिकारियों को दुर्व्यापार पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर सकेगी और वे उन सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो इस अधिनियम के अधीन विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोक्तव्य हैं किंतु उसमें यह उपांतर होगा कि वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन संपूर्ण भारत के संबंध में करें ।]
13 Immoral Traffic Act – Special police officer and advisory body–
(1) There shall be for each area to be specified by the State Government in this behalf a special police officer appointed by or on behalf of that Government, for dealing with offences under this Act in that area.
46 (2) The special police officer shall not be below the rank of an Inspector of Police.
(2A) The District Magistrate may, if he considers it necessary or expedient so to do, confer upon any retired police or military officer all or any of the powers conferred by or under this Act on a special police officer, with respect to particular cases or classes of cases or to cases generally:
Provided that no such power shall be conferred on,-
(a) a retired police officer unless such officer, at the time of his retirement, was holding a post not below the rank of an inspector;
(b) a retired military officer unless such officer, at the time of his retirement, was holding a post not below the rank of a commissioned officer. अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 13
(3) For the efficient discharge of his functions in relation to offences under this Act,
(a) the special police officer of an area shall be assisted by such number of subordinate police officers (including women police officers wherever practicable) as the State Government may think fit; and
(b) the State Government may associate with the special police officer a non-official advisory body consisting of not more than five leading social welfare workers of that area (including women social welfare workers wherever practicable) to advise him on questions of general importance regarding the working of this Act. अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 13
47 (4) The Central Government may, for the purpose of investigating any offence under this Act or under any other law for the time being in force dealing with sexual exploitation of persons and committed in more than one State, a point such number of police officers as trafficking police officers and they shall exercise all the powers and discharge all the functions as are exercisable by special police officers under this Act with the modification that they shall exercise such powers and discharge such functions in relation to the whole of India. अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 13
46. Subs. by Act 46 of 1978, s. 9, for sub-section (2) (w.e.f. 2-10-1979).
47. Ins. by Act 44 of 1986, s. 15 (w.e.f. 26-1-1987).