अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 21A – अभिलेखों का पेश किया जाना-
प्रत्येक व्यक्ति या प्राधिकारी जो धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन कोई सुरक्षा गृह या सुधार संस्था, यथास्थिति, स्थापित करने या अनुरक्षित रखने के लिए अनुज्ञप्त है, जब कभी न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसे गृह या संस्था द्वारा रखे गए अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को ऐसे न्यायालय के समक्ष पेश करेगा ।]
21A Immoral Traffic Act –Production of records–
76Every person or authority who is licensed under sub-section (3) of section 21 to establish or maintain, or as the case may be, for maintaining, a protective home or corrective institution shall, whenever required by a court, produce the records and other documents maintained by such home or institution before such court.
76. Ins. by Act 44 of 1986, s. 21 (w.e.f. 26-1-1987).