अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 23 – नियम बनाने की शक्ति-
(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।
(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे-
(क) किसी स्थान की सार्वजनिक स्थान के रूप में अधिसूचना ;
[(ख) ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित किए गए हैं, अभिरक्षा में रखना और उनका भरण-पोषण ;]
[(खख) किसी सुधार संस्था से धारा 10क की उपधारा (3) के अधीन किसी अपराधी को उन्मोचित किया जाना और ऐसे अपराधी को दी जाने वाली अनुज्ञप्ति का प्ररूप ;]
[(ग) इस अधिनियम के अधीन [व्यक्तियों] का, यथास्थिति, संरक्षा गृहों या सुधार संस्थाओं में निरोध या रखा जाना और उनका भरण-पोषण ;]
(घ) निर्मोचित सिद्धदोषों द्वारा निवास स्थान की अधिसूचना अथवा निवास स्थान की तब्दीली या उससे अनुपस्थिति के बारे में धारा 11 के उपबंधों का कार्यान्वित किया जाना ;
(ङ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी को नियुक्त करने के प्राधिकार का प्रत्यायोजन ;
(च) धारा 18 के उपबंधों को प्रभावशील करना ;
[(छ) (i) धारा 21 के अधीन संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं की स्थापना, अनुरक्षण, प्रबंध और अधीक्षण तथा ऐसे गृहों या संस्थाओं में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य ;
(ii) वह प्ररूप जिसमें अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किए जा सकेंगे और वे विशिष्टियां जो ऐसे आवेदन में अन्तर्विष्ट होंगी ;
(iii) किसी अनुज्ञप्ति के दिए जाने या नवीकरण के लिए प्रक्रिया, वह समय जिसके अन्दर ऐसी अनुज्ञप्ति दी या नवीकृत की जाएगी और अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के संबंध में पूरा-पूरा अन्वेषण करने में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ;
(iv) अनुज्ञप्ति का प्ररूप और उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तें ;
(v) वह रीति जिसमें संरक्षागृह और सुधार संस्था के लेखे रखे जाएंगे और संपरीक्षित किए जाएंगे ;
(vi) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रजिस्टरों और विवरणों का रखा जाना और ऐसे रजिस्टरों और विवरणों का प्ररूप ;
(vii) संरक्षा गृहों और सुधार संस्थाओं के अंतःवासियों की देख रेख, उपचार, भरण-पोषण, प्रशिक्षण, शिक्षण, नियन्त्रण और अनुशासन ;]
(viii) ऐसे अंतःवासियों से मिलना और पत्र व्यवहार करना ;
(ix) संरक्षागृहों या सुधार संस्थाओं में निरोध के लिए दण्डित 3[व्यक्तियों] का तब तक के लिए अस्थायी निरोध जब तक उनको ऐसे गृहों या संस्थाओं में भेजने के लिए इन्तजाम न हो जाए
(x) किसी अन्तःवासी का धारा 21 की उपधारा (9क) के अधीन-
(क) किसी एक संरक्षागृह से दूसरे में या किसी सुधार संस्था में स्थानान्तरण,
(ख) एक सुधार संस्था से दूसरी में या किसी संरक्षा गृह में स्थानान्तरण ;
(xi) न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी संरक्षागृह या सुधार संस्था से किसी ऐसे 3[व्यक्ति] का कारागार को स्थानन्तरण जो अशोध्य या उस संरक्षागृह या सुधार संस्था के अन्य अंतःवासियों पर बुरा असर डालने वाले पाए जाएं तथा ऐसे कारागार में उसके निरोध की कालावधि ;
(xii) धारा 7 या 8 धारा के अधीन दण्डित 3[व्यक्तियोंट का किसी संरक्षागृह या सुधार संस्था को स्थानान्तरण और ऐसे गृह या संस्था में उनके निरोध की कालावधि ;
(xiii) संरक्षागृह या सुधार संस्था को अंतःवासियों का या तो पूर्णतः या शर्तों के अधीन उन्मोचन और ऐसी शर्तों को भंग करने की दशा में उनकी गिरफ्तारी ;
(xiv) अंतःवासियों को थोड़ी कालावधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा देना ;
(xv) संरक्षागृह या सुधार संस्थाओं और अन्य संस्थाओं का निरीक्षण जिनमें 3[व्यक्तियोंट को रखा जा सके, निरुद्ध किया जा सके और उनका भरण-पोषण किया जा सके ।
(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।
(3) उपधारा (2) के खण्ड (घ) या खण्ड (छ) के अधीन कोई नियम बनाने में राज्य सरकार उपबंधित कर सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से जो दो सौ पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान-मण्डल के समक्ष रखे जाएंगे ।
23 Immoral Traffic Act – Power to make rules–
(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for
(a) the notification of any place as a public place;
80 (b) the placing in custody of persons for whose safe custody orders have been passed under sub-section (1) of section 17 and their maintenance;
81 (bb) the discharge of an offender under sub-section (3) of section 10A from a corrective institution and the form of licence to be granted to such offender;
82 (c) the detention and keeping in protective homes or, as the case may be, in corrective institutions of 83 persons under this Act and their maintenance;
(d) the carrying out of the provisions of section 11 regarding notification of residence or change of or absence from residence by released convicts;
(e) the delegation of authority to appoint the special police officer under sub-section (1) of section 13;
(f) the carrying into effect of the provisions of section 18;
85 (g) (i) the establishment, maintenance, management and superintendence of protective homes and corrective institutions under section 21 and the appointment, powers and duties of persons employed in such homes or institutions;
(ii) the form in which an application for a licence may be made and the particulars to be contained in such application; अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 23
(iii) the procedure for the issue or renewal of a licence, the time within which such licence shall be issued or renewed and the procedure to be followed in making a full and complete investigation in respect of an application for a licence;
(iv) the form of a licence and the conditions to be specified therein;
(v) the manner in which the accounts of a protective home and a corrective institution shall be maintained and audited;
(vi) the maintenance of registers and statements by a licensee and the form of such registers and statements;
(vii) the care, treatment, maintenance, training, instruction, control and discipline of the inmates of protective homes and corrective institutions;
(viii) the visits to and communication with such inmates;
(ix) the temporary detention of 83 persons sentenced to detention in protective homes or in corrective institutions until arrangements are made for sending them to such homes or institutions; अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 23
(x) the transfer of an inmate from,
(a) one protective home to another, or to a corrective institution,
(b) one corrective institution to another or to a protective home,
under sub-section (9A) of section 21;
(xi) the transfer in pursuance of an order of the court from a protective home or a corrective institution to a prison of a 85 person found to be incorrigible or exercising bad influence upon other inmates of that protective home or the corrective institution and the period of his detention in such prison;
(xii) the transfer to a protective home or corrective institution of 86 persons sentenced under section 7 or section 8 and the period of their detention in such home or institution;
(xiii) the discharge of inmates from a protective home or corrective institution either absolutely or subject to conditions, and their arrest in the event of breach of such conditions; अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 23
(xiv) the grant of permission to inmates to absent themselves for short periods;
(xv) the inspection of protective homes and corrective institutions and other institutions in which 86 persons may be kept, detained and maintained;
(h) any other matter which has to be, or may be, prescribed.
(3) In making any rule under clause (d) or clause (g) of sub-section (2) the State Government may provide that a breach thereof shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees.
(4) All rules made under this Act shall, as soon as may be, after they are made, be laid before the State Legislature.
80. Subs. by Act 44 of 1986, s. 23, for clause (b) (w.e.f. 26-1-1987).
81. Ins. by Act 46 of 1978, s. 18 (w.e.f. 2-10-1979).
82. Subs. by s. 18, ibid., for clause (c) (w.e.f. 2-10-1979).
83. Subs. by Act 44 of 1986, s. 4, for women and girl (w.e.f. 26-1-1987).
84. Subs. by 46 of 1978, s. 18, for clause (g) (w.e.f. 2-10-1979).
85. Subs. by Act 44 of 1986, s. 4, for woman or girl (w.e.f. 26-1-1987).
86. Subs. by s. 4, ibid., for women and girl (w.e.f. 26-1-1987). .