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धारा 17 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम | 17 Prohib1ition of Child Marriage Act in hindi

धारा 17 बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का लोक सेवक होना-

बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।


17 Prohib1ition of Child Marriage Act – Child Marriage Prohibition Officers to be public servants-

The Child Marriage Prohibition Officers shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).