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धारा 19 एससी एसटी एक्ट | Section 19 SC ST Act in Hindi

धारा 19 एससी एसटी एक्ट – इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध का लागू न होना – 

संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंध अठारह वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाया जाता है।


Section 19 SC ST Act – Section 360 of the Code or the provisions of the Probation of Offenders Act not to apply to persons guilty of an offence under the Act –

The provisions of section 360 of the Code and the provisions of the Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958) shall not apply to any person above the age of eighteen years who is found guilty of having committed an offence under this Act.

धारा 19 एससी एसटी एक्ट