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धारा 25 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम | Section 25 prevention of corruption act in hindi | Section 25 PC Act in hindi

धारा 25 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम — थलसेना, जलसेना और वायुसेना अथवा अन्य विधि का प्रभावित न होना.–

(1) इस अधिनियम की कोई बात, आर्मी अधिनियम, 1950 (1950 का 45), वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नेवी एक्ट्स, 1957 (1957 का 62), तट रक्षक अधिनियम, 1978 (1978 का 30), सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) एवं नेशनल सिक्युरिटी गार्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 47) के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही को या किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी की, उनके अधीन की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करेगी ।

(2) सन्देह का निवारण करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि ऐसी किसी विधि जैसा कि उपधारा (1) में वर्णित है, के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायाधीश का न्यायालय साधारण दांडिक न्यायालय समझा जाएगा ।


Section 25 prevention of corruption act — Military, Naval and Air Force or other law not to be affected —

(1) Nothing in this Act shall affect the jurisdiction exercisable by, or the procedure applicable to, any court or other authority under the Army Act, 1950 (45 of 1950), the Air Force Act, 1950 (46 of 1950), the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978) and the National Security Guard Act, 1986 (47 of 1986).


(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that for the purposes of any such law as is referred to in sub-section (1), the court of a special Judge shall be deemed to be a court of ordinary criminal justice.

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