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धारा 29 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 | Section 29 Domestic Violence Act in hindi

धारा 29 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 — अपील

उस दिनांक जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी, यथास्थिति हो, पर तामील करने, जो भी पश्चात् में हो, से तीस दिनों के भीतर सेशन न्यायालय को अपील की जाए ।


Section 29 Domestic Violence Act — Appeal —

There shall lie an appeal to the Court of Session within thirty days from the date on which the order made by the Magistrate is served on the aggrieved person or the respondent, as the case may be, whichever is later.