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धारा 55 किशोर न्याय अधिनियम 2015 | Section 55 JJ Act in hindi 2015 | Section 55 Juvenile Justice Act 2015 in hindi

धारा 55 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — संरचनाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन-

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अथबा जिला मजिस्ट्रेट ऐसी अवधि में और ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं के माध्यम से, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं, बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस एकक, रजिस्ट्रीकृत और मान्यताप्राप्त योग्य सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यकरण का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेगी। 

(2) ऐसा स्वतंत्र मूल्यांकन दोनों सरकारों द्वारा किए जाने की दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया मूल्यांकन अभिभावी होगा। 


Section 55 Juvenile Justice Act 2015 — Evaluation of functioning of structures

(1) The Central Government or State Government 1[or District Magistrate] may independently evaluate the functioning of the Board, Committee, special juvenile police units, registered institutions, or recognised fit facilities and persons, at such period and through such persons or institutions as may be prescribed by that Government.


(2) In case such independent evaluation is conducted by both the Governments, the evaluation made by the Central Government shall prevail.

धारा 55 किशोर न्याय अधिनियम 2015