मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 215 : – सड़क सुरक्षा परिषदें और समितियां –
(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, देश के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद गठित कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने वह सरकार आवश्यक समझती है और वे ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किए जाएंगे जो वह सरकार अवधारित करे ।
(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए एक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद गठित कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने वह सरकार आवश्यक समझती है और वे ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किए जाएंगे जो वह सरकार अवधारित करे ।
(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य में प्रत्येक जिले के लिए एक जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित कर सकेगी जिसमें एक अध्यक्ष और उतने अन्य सदस्य होंगे जितने वह सरकार आवश्यक समझती है और वे ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किए जाएंगे जो वह सरकार अवधारित करे ।
(4) इस धारा में निर्दिष्ट परिषदें और समितियां सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगी जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट करे ।
Section 215 of MV Act 1988 :- Road Safety Councils and Committees —
(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute for the country a National Road Safety Council consisting of a Chairman and such other members as that Government considers necessary and on such terms and conditions as that Government may determine.
(2) A State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute for the State a State Road Safety Council consisting of a Chairman and such other members as that Government considers necessary and on such terms and conditions as that Government may determine.
(3) A State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute District Road Safety Committee for each district in the State consisting of a Chairman and such other members as that Government considers necessary and on such terms and conditions as that Government may determine.
(4) The Councils and Committees referred to in this section shall discharge such functions relating to the road safety programmes as the Central Government or the State Government, as the case may be, may, having regard to the objects of the Act, specify.
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