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विबंध तथा अधित्यजन में अंतर | Difference between estoppel and waiver in hindi

विबंध तथा अधित्यजन में अंतर

विबंध तथा अधित्यजन में अंतर

विबंध का अर्थ(Meaning of Estoppel)

‘एस्टापल’ अंग्रेजी भाषा के शब्द फ्रेंच शब्द ‘ एस्टाप’से पाया गया है जिसका अर्थ है “रोक देना”अर्थात किसी व्यक्ति के पहले के कार्य या स्वीकृति उसे यथार्थ तथ्य या सत्य कथन करने से रोक देता है। इस पद से तात्पर्य किसी उस चीज से है जो कि ‘व्यक्ति का मुंह बंद कर सकती है’।

अधित्यजन (Waiver) क्या है?

किसी अधिकार के अस्तित्व के बारे में भी उसका छोड़ना अधित्यजन है या किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा आचरण करना जिससे प्रकट होता है कि उसने अपने अधिकार के बारे में जानते हुए भी उसको छोड़ दिया है। इसका अर्थ किसी वस्तु को समाप्त करना या राय जाहिर करना या किसी ऐसी चीज को छोड़ना सम्मिलित है जिसका कोई व्यक्ति हकदार है। यह संविदात्मक है और  वाद -कारण को गठित करता है। अधित्यजन का सार विबंध है।

केस:- डासन्स बैंक बनाम निप्पन मेखेवा (ए आई आर 1935).

विबंध के द्वारा अधित्यजन नाम की कोई वस्तु नहीं होती है।

विबंध तथा अधित्यजन में अंतर-

विबंध(Estoppel)अधित्यजन(Waiver)
1. विबंध साक्ष्य का एक नियम है और इसके आधार पर कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता है अर्थात विबंध वाद हेतुक नहीं होता।
1. अधित्यजन की उत्पत्ति संविदात्मक संबंधों से होती है इसलिए यह किसी वाद कारण को जन्म दे सकती है।
2. विबंध का प्रयोग बचाव रूप में किया जा सकता है न कि वाद लाने के लिए वाद कारण के रूप में किया जाता है।
2. अधित्यजन किसी अधिकार प्राप्ति का आधार हो सकता है।
3. विबंध का दावा करने वाले व्यक्ति को सही वस्तुस्थिति की जानकारी आवश्यक नहीं है।
3.अधित्यजन में दोनों पक्षकारों को सही तथ्यों की जानकारी होती है।
4. कुछ परिस्थितियों में मौन रहना भी विबंध की कोटि में आता है।4. अधित्यजन के मामले में चुप रहने के अतिरिक्त कुछ व्यक्त आचरण या कार्य का किया जाना भी आवश्यक हैं।