सीआरपीसी की धारा 111 – आदेश का दिया जाना —
जब कोई मजिस्ट्रेट, जो धारा 107, धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, उस बंधपत्र की रकम, जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और प्रतिभुओं (यदि कोई हो) अपेक्षित संख्या, प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा।
111 CrPC in hindi – Order to be made —
When a Magistrate acting under section 107, section 108, section 109 or section 110, deems it necessary to require any person to show cause under such section, he shall make an order in writing, setting forth the substance of the information received, the amount of the bond to be executed, the term for which it is to be in force, and the number, character and class of sureties (if any) required.