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सीआरपीसी की धारा 114 | 114 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 114 – समन या वारण्ट के साथ आदेश की प्रति होगी —

धारा 113 के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारण्ट के साथ धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश की प्रति होगी और उस समन या वारण्ट की तामील या निष्पादन करने वाला अधिकारी वह प्रति उस व्यक्ति को परिदत्त करेगा जिस पर उसकी तामील की गई है या जो उसके अधीन गिरफ्तार किया गया है।


114 CrPC in hindi – Copy of order to accompany summons or warrant —

Every summons or warrant issued under section 113 shall be accompanied by a copy of the order made under section 111, and such copy shall be delivered by the officer serving or executing such summons or warrant to the person served with, or arrested under, the same.

सीआरपीसी की धारा 114 114 CrPC in hindi