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सीआरपीसी की धारा 115 | 115 CrPC in hindi

सीआरपीसी की धारा 115 – वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति —

यदि मजिस्ट्रेट को पर्याप्त कारण दिखाई देता है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा की गई है कि उसे परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए, वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है ।


115 CrPC in hindi – Power to dispense with personal attendance —

The Magistrate may, if he sees sufficient cause, dispense with the personal attendance of any person called upon to show cause why he should not be ordered to execute a bond for keeping the peace or for good behaviour and may permit him to appear by a pleader.

सीआरपीसी की धारा 115 115 CrPC in hindi