सीआरपीसी की धारा 140 :- मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति —
(1) जहाँ मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निदेश देता है वहाँ मजिस्ट्रेट :-
(क) उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों;
(ख) यह घोषित कर सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का सब आवश्यक व्यय, या उसका कोई भाग, किसके द्वारा दिया जाएगा।
(2) ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है।
(3) जहाँ मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी विशेषज्ञ को समन करता है और उसकी परीक्षा करता है वहाँ मजिस्ट्रेट निदेश दे सकता है कि ऐसे समन करने और परीक्षा करने के खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे।
140 CrPC in hindi :- Power of Magistrate to furnish written instructions, etc. —
(1) Where the Magistrate directs a local investigation by any person under section 139, the Magistrate may :
(a) furnish such person with such written instructions as may seem necessary for his guidance;
(b) declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the local investigation shall be paid.
(2) The report of such person may be read as evidence in the case.
(3) Where the Magistrate summons and examines an expert under section 139, the Magistrate may direct by whom the costs of such summoning and examination shall be paid.