सीआरपीसी की धारा 265G –निर्णय का अंतिम होना —
न्यायालय द्वारा धारा 265च के अधीन दिया गया निर्णय अंतिम होगा और उससे कोई अपील (संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत याचिका और अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन रिट याचिका के सिवाय) ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में नहीं होगी।
265G CrPC in hindi — Finality of the judgment —
The judgment delivered by the Court under section 265F shall be final and no appeal (except the special leave petition under article 136 and writ petition under articles 226 and 227 of the Constitution) shall lie in any Court against such judgment.