177/179 MV ACT IN HINDI
177 मोटर व्हीकल एक्ट :- अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध —
जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, जुर्माने से, जो एक हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।
धारा 179 मोटर व्हीकल एक्ट : – आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इंकार करना —
(1) जो कोई जानबूझकर ऐसे किसी निदेश की अवज्ञा करेगा जो वैसा निदेश देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिया गया है या ऐसे किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को बाधा पहुंचाएगा जो व्यक्ति या प्राधिकारी उसका निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित या सशक्त है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
(2) जो कोई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन कोई जानकारी देने के लिए अपेक्षित होते हुए ऐसी जानकारी को जानबूझकर रोकेगा या ऐसी जानकारी देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके सही होने का उसे विश्वास नहीं है, वह उस दशा में जब उस अपराध के लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है, कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।