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अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 15 | 15 Immoral Traffic Act In Hindi 

अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 15 – वारण्ट के बिना तलाशी-

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जब कभी  [यथास्तिति, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारीट के पास यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हों कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी परिसर में रहने वाले किसी  [व्यक्ति] के संबंध में किया गया है या किया जा रहा है और कि उस परिसर की वारण्ट से तलाशी असम्यक् विलंब के बिना नहीं की जा सकती तो ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे परिसर में वारण्ट के बिना प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन तलाशी करने से पूर्व 2[यथास्थिति, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी] उस परिक्षेत्र के जिसमें तलाशी किया जाने वाला स्थान स्थित है दो या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों से (जिनमें से कम से कम एक स्त्री होगी) हाजिर होने और तलाशी को साक्षित करने के लिए कहेगा और उनको या उनमें से किसी को वैसा करने के लिए लिखित आदेश दे सकेगा :

[परन्तु प्रतिष्ठित स्थापित निवासियों की बाबत यह अपेक्षा कि वे उस परिक्षेत्र के हों जिसमें वह स्थान स्थित है जहां तलाशी ली जानी है, ऐसी किसी स्त्री की बाबत लागू नहीं होगा जिससे हाजिर होने और तलाशी को साक्षित करने की अपेक्षा की गई है ।]

(3) कोई भी व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर होने और उसे साक्षित करने से उस दशा में जिसमें ऐसा करने के लिए उसे लिखित आदेश परिदत्त या निविदत्त करके किया गया है, युक्तियुक्त हेतुक के बिना इंकार करेगा या उपेक्षा करेगा, उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 187 के अधीन अपराध किया है ।

[(4) उपधारा (1) के अधीन किसी परिसर में प्रवेश करने वाले, यथास्थिति, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी को उसमें पाए गए सभी व्यक्तियों को वहां से हटाने का हक होगा ।]

(5) उपधारा (4) के अधीन  [ [व्यक्ति]] को हटाने के पश्चात्, यथास्थिति, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी उसे तुरन्त समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा ।

[(5क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (5) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, ऐसे व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए या लैंगिक दुरुपयोग के परिणासम्वरूप किन्हीं क्षतियों का पता चलाने के लिए या लैंगिक रूप में संचारित किन्हीं रोगों की विद्यमानता के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा की जाएगी ।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा में, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी” का वही अर्थ है जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) में है ।]

(6) 4[यथास्थिति, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी] और तलाशी में भाग लेने या हाजिर होने या साक्षित करने वाले अन्य व्यक्ति उस तलाशी के संबंध में या उसके प्रयोजनों के लिए विधिपूर्वक की गई किसी बात के लिए अपने खिलाफ कोई सिविल या दांडिक कार्यवाही किए जाने के भागी नहीं होंगे ।

4[(6क) इस धारा के अधीन तलाशी लेने वाले, यथास्थिति, विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी के साथ कम से कम दो महिला पुलिस अधिकारी होंगे और जहां उपधारा (4) के अधीन हटाई गई किसी स्त्री या लड़की से पूछताछ करना अपेक्षित है, वहां ऐसी किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा और यदि कोई महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो पूछताछ किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन की किसी महिला सदस्य की उपस्थिति में ही की जाएगी ।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा और धारा 17क के प्रयोजनों के लिए, “मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन” से ऐसी संस्था या ऐसा संगठन अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यताप्राप्त है ।]

[(7) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंध यावत्शक्य इस धारा के अधीन किसी तलाशी को ऐसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किए गए किसी वारण्ट के प्राधिकारी के अधीन की गई किसी तलाशी को लागू होते हैं ।]


 15 Immoral Traffic Act Search without warrant

(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, whenever the special police officer 50 or the trafficking police officer, as the case may be, has reasonable grounds for believing that an offence punishable under this Act has been or is being committed in respect of a 51 person living in any premises, and that search of the premises with warrant cannot be made without undue delay, such officer may, after recording the grounds of his belief, enter and search such premises without a warrant.
(2) Before making a search under sub-section (1), the special police officer 50 or the trafficking police officer, as the case may be, shall call upon two or more respectable inhabitants (at least one of whom shall be a woman) of the locality in which the place to be searched is situate, to attend and witness the search, and may issue an order in writing to them or any of them so to do:
52 Provided that the requirement as to the respectable inhabitants being from the locality in which the place to be searched is situate shall not apply to a woman required to attend and witness the search.
(3) Any person who, without reasonable cause, refuses or neglects, to attend and witness a search under this section, when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him, shall be deemed to have committed an offence under section 187 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
53 (4) The special police officer or the trafficking police officer, as the case may be, entering any premises under sub-section (1) shall be entitled to remove therefrom all the persons found therein.
(5) The special police officer 54 or the trafficking police officer, as the case may be, after removing 55 the 56 person under sub-section (4) shall forthwith produce him before the appropriate magistrate.
54 (5A) Any person who is produced before a magistrate under sub-section (5), shall be examined by a registered medical practitioner for the purposes of determination of the age of such person, or for the detection of any injuries as a result of sexual abuse or for the presence of any sexually transmitted diseases.
Explanation.In this sub-section, registered medical practitioner has the same meaning as in the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).
(6) The special police officer 54 or the trafficking police officer, as the case may be, and other persons taking part in, or attending, and witnessing a search shall not be liable to any civil or criminal proceedings against them in respect of anything lawfully done in connection with, or for the purpose of, the search. अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 15
54 (6A) The special police officer or the trafficking police officer, as the case may be, making a search under this section shall be accompanied by at least two women police officers, and where any woman or girl removed under sub-section (4) is required to be interrogated, it shall be done by a woman police officer and if no woman police officer is available, the interrogation shall be done only in the presence of a lady member of a recognised welfare institution or organisation.
Explanation.For the purpose of this sub-section and section 17A, recognised welfare institution or organisation means such institution or organisation as may be recognised in this behalf by the State Government. अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 15
57 (7) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, so far as may be, apply to any search under this section as they apply to any search made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said Code. अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 15


50. Ins. by Act 44 of 1986, s. 16 (w.e.f. 26-1-1987).
51. Subs. by s. 4, ibid., for women or girl (w.e.f. 26-1-1987).
52. Ins. by Act 46 of 1978, s. 11 (w.e.f. 2-10-1979).
53. Subs. by Act 44 of 1986, s. 16, for sub-section (4) (w.e.f. 26-1-1987).
54. Ins. by Act 44 of 1986, s. 16 (w.e.f. 26-1-1987).
55. Subs. by Act 46 of 1978, s. 11, for the girl (w.e.f. 2-10-1979).
56. Subs. by Act 44 of 1986, s. 4, for woman or girl (w.e.f. 26-1-1987).
57. Ins. by Act 46 of 1978, s. 11 (w.e.f. 2-10-1979).

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