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अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 17A | 17A Immoral Traffic Act In Hindi 

अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 17A — [धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों को माता-पिता या संरक्षकों के अधीन रखने के पूर्व पालन की जाने वाली शर्तें-

धारा 17 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, धारा 17 के अधीन जांच करने वाला मजिस्ट्रेट धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए किसी व्यक्ति को माता-पिता, संरक्षक या पति के हवाले किए जाने के लिए आदेश पारित करने के  पूर्व माता-पिता, संरक्षक या पति की ऐसे व्यक्ति को रखने की सामर्थ्य या असलीपन के बारे में किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा अन्वेषण करवा कर अपना समाधान कर सकेगा ।]


17A Immoral Traffic Act :- Conditions to be observed before placing persons rescued under section 16 to parents or guardians-

64Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 17, the magistrate making an inquiry under section 17 may, before passing an order for handing over any person rescued under section 16 to the parents, guardian or husband, satisfy himself about the capacity or genuineness of the parents, guardian or husband to keep such person by causing an investigation to be made by a recognised welfare institution or organisation.


64. Ins. by s. 19, ibid. (w.e.f. 26-1-1987).

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