अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 25 – निरसन और व्यावृत्तियां-
(1) इस अधिनियम की धारा 1 से भिन्न उपबन्धों के किसी राज्य में प्रवृत्त होने की तारीख से [व्यक्तियों] के अनैतिक व्यापार के दमन से अथवा वेश्यावृत्ति के निवारण से सम्बन्धित सब राज्य अधिनियम, जो ऐसी तारीख से ठीक पहले उस राज्य में प्रवृत्त हों, निरसित हो जाएंगे ।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी राज्य अधिनियम के इस अधिनियम द्वारा निरसन के होते हुए भी, ऐसे राज्य अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या किए गए कोई कार्य (जिसके अन्तर्गत दिया गया कोई निदेश, बनाया गया कोई रजिस्टर, नियम या आदेश, अधिरोपित कोई निर्बन्धन भी है) वहां तक जहां तक ऐसी बात या ऐसे कार्य इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई या किया गया समझा जाएगा मानो उक्त अधिनियम उस समय प्रवृत्त था जब ऐसी बात की गई थी या ऐसे कार्य किए गए थे तथा तद्नुकूल तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किए गए किसी कार्य से अतिष्ठित नहीं कर दिए जाते ।
स्पष्टीकरण-इस धारा में ‘राज्य अधिनियमऱ’ पद के अन्तर्गत ‘प्रान्तीय अधिनियम’ भी आता है ।
25 Immoral Traffic Act –Repeal and savings–
(1) As from the date of the coming into force in any State of the provisions other than section 1 of this Act, all State Acts relating to suppression of immoral traffic in 86 persons or to the prevention of prostitution, in force in that State immediately before such date shall stand repealed. अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 25
(2) Notwithstanding the repeal by this Act of any State Act referred to in sub-section (1), anything done or any action taken (including any direction given, any register, rule or order made, any restriction imposed) under the provisions of such State Act shall in so far as such thing or action is not inconsistent with the provisions of this Act be deemed to have been done or taken under the provisions of this Act, as if the said provisions were in force when such thing was done or such action was taken and shall continue in force accordingly until superseded by anything done or any action taken under this Act. अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 25
Explanation.—In this section the expression “State Act” includes a “Provincial Act”.
86. Subs. by s. 4, ibid., for “women and girl” (w.e.f. 26-1-1987).