सीआरपीसी की धारा 105K – अनुरोध पत्र की बाबत प्रक्रिया—
इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य से प्राप्त प्रत्येक अनुरोध-पत्र, समन या वारंट और किसी संविदाकारी राज्य को पारेषित किया जाने वाला प्रत्येक अनुरोध-पत्र, समन या वारंट केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, यथास्थिति, संविदाकारी राज्य को परेषित किया जाएगा या भारत के संबंधित न्यायालय को भेजा जाएगा।
105K CrPC in hindi – Procedure in respect of letter of request —
Every letter of request, summons or warrant, received by the Central Government from, and every letter of request, summons or warrant, to be transmitted to a contracting State under this Chapter shall be transmitted to a contracting State or, as the case may be, sent to the concerned Court in India in such form and in such manner as the Central Government may, by notification, specify in this behalf.