धारा 105 किशोर न्याय अधिनियम 2015 — किशोर न्याय निधि. –
(1) राज्य सरकार, ऐसे नाम में, जो वह उचित समझे, बालकों के जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जाती है, कल्याण और पुनर्वास के लिए एक निधि का सृजन कर सकेगी।
(2) निधि में ऐसे स्वैच्छिक संदानों, अभिदायों या अभिदायों का प्रत्यय किया जाएगा, जो किसी व्यष्टि या संगठन द्वारा किए जाएं।
(3) उपधारा (1) के अधीन सृजित निधि का प्रशासन इस अधिनियम को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकार के विभाग द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।
Section 105 Juvenile Justice Act 2015 — Juvenile justice fund —
(1) The State Government may create a fund in such name as it thinks fit for the welfare and rehabilitation of the children dealt with under this Act.
(2) There shall be credited to the fund such voluntary donations, contributions or subscriptions as may be made by any individual or organisation.
(3) The fund created under sub-section (1) shall be administered by the Department of the State Government implementing this Act in such manner and for such purposes as may be prescribed.