धारा 16 एनडीपीएस एक्ट — कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड –
जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी कोका के पौधे की खेती करेगा या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह या कोका की पत्तियों का उत्पादन, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, अंतर्राज्यिक आयात, अंतर्राज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।
16 NDPS Act in Hindi — Punishment for contravention in relation to coca plant and coca leaves.–
Whoever, in contravention of any provision of this Act or any rule or order made or condition of licence granted thereunder, cultivates any coca plant or gathers any portion of a coca plant or produces, possesses, sells, purchases, transports, imports inter-State, exports inter-State or uses coca leaves shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and with fine which may extend to one lakh rupees.