13/14 पॉक्सो एक्ट – अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग
13/14 पॉक्सो एक्ट सजा – पाँच वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने का भी दायी होगा
धारा 13 पॉक्सो एक्ट -अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग
जो कोई, किसी बालक का, मीडिया के (जिसमें टेलीविजन चैनलों या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रानिक प्ररूप या मुद्रित प्ररूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं, सम्मिलित है) किसी प्ररूप में ऐसे लैंगिक परितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं—
(क) किसी बालक की जननेंद्रियों का प्रतिदर्शन करना;
(ख) किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में (प्रवेशन के साथ या उसके बिना) करना;
(ग) किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना;
वह किसी बालक का अश्लील प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा।
स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए “किसी बालक का उपयोग” पद में अश्लील सामग्री को तैयार, उत्पादन, प्रस्थापन, पारेषण प्रकाशन सुकर और वितरण करने के लिए मुद्रण, इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर या किसी अन्य तकनीक के किसी माध्यम से किसी बालक को अंतर्वलित करना सम्मिलित है।
धारा 14 पॉक्सो एक्ट -अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दण्ड-
(1) जो कोई अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा तथा दूसरी या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक या बालकों का उपयोग करके, ऐसे अश्लील कृत्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, धारा 3 या धारा 5 या धारा 7 या धारा 9 में निर्दिष्ट कोई अपराध करेगा, वह उक्त अपराधों के लिए उपधारा (1) में उपबंधित दण्ड के अतिरिक्त क्रमश: धारा 4, धारा 6, धारा 8 और धारा 10 के अधीन भी दण्डित किया जाएगा।