हमारा कानून

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने MPBDC भर्ती 2025 में SC/ST उम्मीदवारों के लिए 65% न्यूनतम अंक की शर्त को चुनौती

MPBDC भर्ती 2025

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के माननीय न्यायमूर्ति अशीष श्रोटी एक महत्वपूर्ण मामले में नोटिस जारी किया है, जिसमें अनुसूचित जाति (SC) उम्मीदवारों के लिए भर्ती में न्यूनतम अंक सीमा (65%) को चुनौती दी गई है। यह मामला एम.पी. बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPBDC) द्वारा 10 जुलाई 2025 को जारी विज्ञापन से संबंधित है। इस मामले में याचिकाकर्ता सतीश कुमार डोंगरे की रिट याचिका अधिवक्ता यश सक्सेना द्वारा दायर की गई हैI


मामला


याचिकाकर्ता सतीश कुमार डोंगरे, जो वर्तमान में MPBDC में असिस्टेंट जनरल मैनेजर (सिविल) के पद पर कार्यरत हैं, ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि निगम द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में असिस्टेंट जनरल मैनेजर (सिविल) के 07 पदों में से 01 पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन विज्ञापन में आवश्यक योग्यता के रूप में 65% न्यूनतम अंक की शर्त रखी गई है, जबकि SC/ST उम्मीदवारों के लिए किसी प्रकार की शैक्षणिक अंक-छूट (relaxation) नहीं दी गई है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह शर्त संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत प्रदत्त समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन करती है। जबकि आयु सीमा में छूट दी गई है, परंतु शैक्षणिक अंकों में छूट न देना आरक्षण को केवल नाममात्र का बना देता है।


याचिकाकर्ता की प्रमुख दलीलें


• 65% अंकों की अनिवार्यता का कोई वैधानिक आधार नहीं है और यह भर्ती नियमों के विपरीत है।
• SC/ST उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता में छूट न देना मनमाना एवं भेदभावपूर्ण है।
• पिछले 5 वर्षों की ACR (वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन) बिना किसी गैप के जमा करने की शर्त अव्यावहारिक और अनुचित है, क्योंकि स्थानांतरण या प्रशासनिक कारणों से कई बार ACR लंबित रह जाते हैं।
• राज्य के आरक्षण अधिनियम 1994 और सेवा नियम 2016 के तहत आरक्षित पदों को व्यावहारिक रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है।


कोर्ट की कार्यवाही


माननीय न्यायमूर्ति अशीष श्रोटी ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया और राज्य शासन एवं निगम को नोटिस जारी कर दिया है।
• नोटिस RAD डाक और हमदस्त मोड से भेजने के निर्देश दिए गए।
• याचिकाकर्ता को हमदस्त नोटिस की सेवा का शपथपत्र अगली सुनवाई से पहले प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
• मामला आगामी सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर 2025 के सप्ताह में सूचीबद्ध किया गया है।

Case Citation

मामला:सतीश कुमार डोंगरे बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या: WP No. 36023/2025
निर्णय दिनांक :तारीख: 15 सितम्बर 2025
न्यायालय: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर
पीठ; माननीय न्यायमूर्ति अशिष श्रोटी
याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अनिल कुमार मिश्रा, अधिवक्ता,
प्रतिवादी/राज्य की ओर से : श्री नवल किशोर गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता (GA)

Source – MP High Court

Download Judgement PDF