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PCPNDT Act, 1994 Mcq In Hindi | गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम’,1994 Mcq In Hindi

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम',1994 Mcq In Hindi
 

Results

#1. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन तिषेध) अधिनियम, 1994 का विस्तार है

#2. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का अधिवेशन …………… में कम से कम एक बार होगा।

#3. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन अपराध है

#4. पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम या नियमों के उन उपबंधों के उल्लंधन के लिए शास्ति जिनके लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लिखित है

#5. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का सदस्य-सचिव कौन होगा ।

#6. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन अपराध विचारणीय है

#7. कोई व्यक्ति जो किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसवपूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए (आपवादिक परिस्थितियों से भिन्न) किसी सोनोलोजिस्ट की सहायता लेगा वह पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दण्डनीय होगा

#8. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रवृत्त हुआ

#9. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के केन्द्रीय समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी

#10. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की कौन-सी धारा में केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के कृत्य उल्लिखित हैं

#11. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन कौन करेगा

#12. ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों, आदि को, जो गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, पराश्रव्य मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान अन्तःस्थापित किया गया था

#13. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अधीन अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के प्रथम अप पर विहित , दण्ड है

#14. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन “स्त्री रोग विशेषज्ञ से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास

#15. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन किया जाएगा

#16. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग अवधारण सम्बन्धी विज्ञापन देने में अपराध के लिये बया दण्ड उपबन्धित है

#17. साधारणतया, पी.सी.पी.एन.डी.टी अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों, चार्टी, प्ररूपों, रिपोर्टों, सहमति पत्रों तथा अन्य सभी दस्तावेजों का, परिरक्षण किया जाएगा

#18. कोई स्त्री जिसे किसी निदान तकनीक कराने या लिंग चयन कराने के लिए विवश किया गया हो वह

#19. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की । धारा 24 के अधीन उपधारणा यह है कि

#20. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन नियम बनाने के लिये कौन सशक्त है

#21. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 19 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा

#22. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के विरुद्ध आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक द्वारा अपील की जा सकेगी

#23. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 24 के अधीन उपधारणा –

#24. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा .

#25. निम्नलिखित किस मामले में गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 की संवैधानिक विधिमान्यता को मान्य ठहराया गया था

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