#1. रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण या निलंबन किया जाएगा
#2. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन होगा
#3. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 24 के अधीन उपधारणा –
#4. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा
#5. निम्नलिखित किस शर्त\शर्तों की पूर्ति हो जाने पर, किसी भी प्रसव पूर्व निदान-तकनीक का उपयोग या परिचालन, ऐसा करने के अर्हित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा
#6. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 का अधिनियम क्रमांक है
#7. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 प्रवृत्त हुआ
#8. भ्रूण से गर्भाधान के पश्चात् कितने दिनों के अंत तक कोई विकासोन्मुखी मानव जीव अभिप्रेत है
#9. कोई स्त्री जिसे किसी निदान तकनीक कराने या लिंग चयन कराने के लिए विवश किया गया हो वह
#10. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन “बाल चिकित्सक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास
#11. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा .
#12. रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण या निलंबन के राज्य के समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकेगी
#13. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
#14. साधारणतया, पी.सी.पी.एन.डी.टी अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों, चार्टी, प्ररूपों, रिपोर्टों, सहमति पत्रों तथा अन्य सभी दस्तावेजों का, परिरक्षण किया जाएगा
#15. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन तिषेध) अधिनियम, 1994 का विस्तार है
#16. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की कौन-सी धारा में केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के कृत्य उल्लिखित हैं
#17. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 के अधीन अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन की पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर विहित दण्ड है
#18. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन विनियम बनाने के लिये कौन सशक्त है
#19. ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों, आदि को, जो गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, पराश्रव्य मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान अन्तःस्थापित किया गया था
#20. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन नियम बनाने के लिये कौन सशक्त है
#21. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन “राज्य बोर्ड से अभिप्रेत है
#22. कोई व्यक्ति जो किसी गर्भवती स्त्री पर लिंग चयन के लिए या प्रसवपूर्व निदान तकनीक का उपयोग करने के लिए (आपवादिक परिस्थितियों से भिन्न) किसी सोनोलोजिस्ट की सहायता लेगा वह पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दण्डनीय होगा
#23. गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के अधीन केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन कौन करेगा
#24. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड का अधिवेशन …………… में कम से कम एक बार होगा।
#25. केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का अधिवेशन …………… में कम से कम एक बार होगा ।
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