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Digital Payment Fraud | डिजिटल पेमेंट फ्रॉड की शिकायत कहाँ करें ?

Digital Payment Fraud

Digital Payment  के बढ़ते हुए क्षेत्र को लेकर Mobile Payment में  fraud  की घटनाएं आम हो गई है ।

RBI की रिपोर्ट के अनुसार UPI के आने के बाद से digital payment transaction  में 73 % की बढ़ोत्तरी हुई है । डिजिटल लेन-देन के चलते साल 2018 – 19 मैं 71543 करोड़ रुपये का बैंकिंग फ्रॉड हुआ है । तथा इस अवधि में mobile payment फ्रॉड के 6800 से अधिक मामले सामने आये हैं ।

Digital Payment Platform जैसे – Google Pay , BHIM , PhonePe , Paytm इत्यादि से किये गए Mobile Payment  तथा अन्य माध्यम से किये गए डिजिटल ट्रांज़ैक्शन में बढ़ते अनियमितताओं को देखते हुए RBI के द्वारा “डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना , 2019 की शुरुआत की गई है ।

क्या है इस स्कीम की खासियत –

इस स्कीम के तहत यदि किसी व्यक्ति के साथ लेन देन से सम्वन्धित कोई फ़्रॉड या अनियमितता , जैसी घटनाएं होती हैं तथा सम्वन्धित बैंक , या Mobile Payment Getway जैसे – Google Pay , Phone Pay ,Paytm इत्यादि के द्वारा समय सीमा में शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है तो वह बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकता है |

Digital Payment  Ombudsman कौन हे |

Digital Payment’s Transaction लोकपाल (Ombudsman ) एक उच्च अधिकारी है जिसे RBI के द्वारा नियुक्त किया जाता है|

लोकपाल का कार्य –

डिजिटल ट्रांज़ैक्शन Ombudsman का कार्य ग्राहकों द्वारा डिजिटल ट्रांज़ैक्शनमें की गई शिकायतों से संवंधित विवादों का निवारण करना है |

किस लोकपाल को शिकायत करें –

RBI के द्वारा अलग -अलग राज्यों के लिए अलग-अलग डिजिटल ट्रांज़ैक्शन Ombudsman नियुक्त किए गए हैं | मुख्यतः इनको राज्य की राजधानी में नियुक्त किया गया है तथा RBI के द्वारा अब तक अलग-अलग राज्यों के लिए 21 लोकपाल नियुक्त किए हैं |

उदहारण के लिए जैसे आप मध्य -प्रदेश राज्य से सम्वन्धित हैं आप मध्य -प्रदेश Ombudsman को शिकायत कर सकते हैं |

अलग – अलग राज्यों के ओम्बड्समैन में शिकायत करने के लिए यहाँ Click करें |

Digital Transaction की शिकायत करने के आधार –

Ombudsman स्किम फॉर डिजिटल transaction , 2019 clause (क्लॉज़ ) 8 , अनुसार शिकायत करने के आधार बताये गए हैं |

आइये जानते हैं कि वे कौन-कौन से आधार हैं जिन पर आप शिकायत कर सकते हैं |

1. Prepaid payment instrumants (PPI ) –

सबसे पहले हम जानते हैं PPI क्या होता है – PPI एक वित्तीय उपकरण हे , जिसमें पहले से पैसे डालकर रखे जा सकते हैं | इस पैसे से वस्तु या सेवा खरीदी जा सकती है |

  • उचित समय के भीतर व्यापारी के खाते जमा करने में विफलता होने पर |
  • Wallet / कार्ड में निर्धारित समय के अंदर पैसा आने में विफलता |
  • अनधिकृत ट्रांसक्शन या गलती से किसी और के transfer होने पर |
  • उचित समय के अंदर धनराशि वापस करने में विफलता या असफलता या वापसी से इंकार करने पर |
  • किसी भी ट्रांज़ैक्शनके रद्द होने , अस्वीकृत होने या लौटा देने पर |
  • प्रीपेड भुगतान पर रिज़र्वबैंक के किसी अन्य निर्देश का पालन न करना |

2. Mobile Payment / Electronic fund transfer –

इसमें मोबाइल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया फण्ड transaction शामिल किया गया हे –

  • यदि उचित भीतर ऑनलाइन भुगतान / फण्ड ट्रान्सजेर करने में कोई विफलता उत्पन्न होती हे |
  •  अगर किसी प्रकार अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक fund transfer  होता है |
  • यदि यदि कोई असफल भुगतान होता है तथा पैसा वापस न आने पर शिकायत का निवारण न हो |
  • मोबाइल / इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर पर रिज़र्व बैंक के किसी निर्देश के अनुचित पालन करने पर शिकायत की जा सकती है |

3. यदि UPI , Bharat QR Code , UPI QR Code के माध्यम से किया जाता हे तो निम्न आधार पर शिकायत होगी |

  • किसी व्यक्ति को पैसा भेजा गया हो परन्तु वह लाभार्थी के कहते में न पहुंचा हो
  • किसी भी तरह के अन्य भुगतान जो विफल हो गए हों तथा निर्धारित समय – सीमा के अंतर्गत न पहुंचे हों
  • डिजिटल लेन देन के सम्वन्ध में RBI द्वारा जारी किये गए शुल्क से ज्यादा या शुल्क रहित किसी भी अन्य मामले में |

Note – यदि कोई Digital Payment, third party platforme के द्वारा किया जाता है और उस ट्रांज़ैक्शनसे सम्वन्धित कोई विवाद होता हे तो विवाद के समाधान का उत्तरदायित्व payment service provider होगा |

Mobile Payment से संबन्धित शिकायत कौन कर सकता है –

सबसे पहले आप लोगों को बता दें की शिकायत के निवारण के लिए सबसे पहले system participant को शिकायत करनी चाहिए |

system participant कौन है इसको इसी स्किम में परिभाषित किया गया हे | आप आसान भाषा में समझे जो आपके लिए third party app (google Pay , Phone Pay etc .) का काम कर रहा है |

यदि इनके द्वारा 30 दिन के अंतर्गत शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है | तो आप शिकायत ओम्बड्समैन को कर सकते हैं | –

  • शिकायत कोई भी व्यक्ति अथवा प्रतिनिधित्व कर सकता है |
  • शिकायत लिखित एवं हस्ताक्षर युक्त होनी चाहिए|
  • शिकायतकर्ता का नाम एवं पता|
  • जिसके खिलाफ शिकायत करनी हे उसका पूर्ण विवरण|
  • शिकायत में वे तथ्य स्पष्ट रूप से दर्ज करें जो ट्रांज़ैक्शन से संवंधित हो |
  • तथा क्या उपचार चाहिए उसका विवरण भी पूर्ण रूप से दें |

शर्त – शिकायत डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के 1 साल के अंदर ही हुआ होना चाहिए | तभी शिकायत कर सकते हैं |

परन्तु विशेष परिस्तिथियों में शिकायत 1 साल के बाद लिमिटेशन एक्ट,1963 के प्रावधानों के आधार पर ही की जा सकेगी |

Digital Payment Transaction से सम्वन्धित शिकायत कैसे करें ?

शिकायत को आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं |

Offline – शिकायतकर्ता लोकपाल को सदा कागज लिखकर पोस्ट के माध्यम से / Fax से / हैंड डलेवर तथा ईमेल भी कर सकता है

ऑफलाइन शिकायत इन पतों पर कर सकता है|

Address

Online- ऑनलाइन शिकायत करने के लिए यहाँ Click करें |

ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत से सम्वन्धित कोई भी फीस और चार्ज नहीं लगता है |